मुजफ्फरपुरः तिहरे हत्याकांड में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम शंभुनाथ तिवारी ने हत्या का दोषी पाते हुए खलीमपुर निवासी टुनटुन साह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीन हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है. न्यायालय ने आदेश में कहा कि यह घटना पति-पत्नी के रिश्ते को ही नहीं बल्कि पिता-पुत्री के रिश्ते को भी कलंकित किया है.
विदित हो कि करजा थाना के खलीलपुर निवासी टुनटुन साह ने 24 अक्तूबर 2010 की रात्रि में सोये अवस्था में धारदार हथियार से अपनी पत्नी अनिता देवी व पुत्री सिमरन (03) व अनीषा (02) की हत्या कर दी थी. घटना की जानकारी देने वह खुद करजा थाना पहुंच गया. उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है. इसलिए उसकी व बच्चों की हत्या कर दी है.
उधर, चौकीदार विपत राम के बयान पर टुनटुन साह के विरुद्ध करजा थाना कांड संख्या 143/10 दर्ज किया गया. बयान में चौकीदार ने बताया कि 24 अक्तूबर की सुबह वह चुनाव से जुड़ी नोटिस को बांटने खलीमपुर गांव गया था. जहां उक्त घटना की जानकारी मिली. जानकारी हो कि, टुनटुन साह की 18 साल पूर्व अनिता से शादी हुई थी. उसे दो बेटे व तीन बेटियां हुईं. टुनटुन साह हरियाणा में राज मिस्त्री का काम करता था. घटना को अंजाम देने से कुछ ही दिन पूर्व वह वहां से घर लौटा था.