जुलाई के बाद रिटर्न पर दस हजार तक फाइन

Updated at : 07 Jul 2018 5:11 AM (IST)
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जुलाई के बाद रिटर्न पर दस हजार तक फाइन

फाइन का चालान नंबर देने पर ऑनलाइन रिटर्न होगा सबमिट मुजफ्फरपुर : जुलाई के बाद इनकम टैक्स का रिटर्न भरने पर एक से दस हजार रुपये तक फाइन देना होगा. ऑफिस में मैनुअल रिटर्न जमा करना हो या ऑनलाइन, बिना फाइन दिये रिटर्न स्वीकार नहीं किये जायेंगे. 31 जुलाई के बाद ऑनलाइन रिटर्न भरने पर […]

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फाइन का चालान नंबर देने पर ऑनलाइन रिटर्न होगा सबमिट

मुजफ्फरपुर : जुलाई के बाद इनकम टैक्स का रिटर्न भरने पर एक से दस हजार रुपये तक फाइन देना होगा. ऑफिस में मैनुअल रिटर्न जमा करना हो या ऑनलाइन, बिना फाइन दिये रिटर्न स्वीकार नहीं किये जायेंगे. 31 जुलाई के बाद ऑनलाइन रिटर्न भरने पर पहले फाइन का चालान नंबर मांगा जायेगा. उसके बाद रिटर्न का सबमिट ऑप्शन आयेगा. इस बार पांच लाख रुपये तक के सालाना आय वालों के लिए मैनुअल व ऑनलाइन रिटर्न की व्यवस्था की गयी है, जबकि पांच लाख से अधिक आय वालों को ऑनलाइन रिटर्न भरना है. सीए आदित्य तुलस्यान
ने कहा कि इनकम टैक्स की ओर से फाइन का नियम पहले भी था, लेकिन वह बाद में आयकरदाताओं से लिया जाता था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में नये नियम के अनुसार फाइन पहले देना होगा. पांच लाख रुपये तक का आय वाले लोगों के लिए 31 मार्च तक फाइन के साथ रिटर्न भरने के लिए एक हजार रुपये का चालान जमा करना होगा. जबकि, पांच लाख रुपये से अधिक का आय वाले लोगों को 31 दिसंबर तक पांच हजार रुपये व उसके बाद रिटर्न जमा करने के लिए दस हजार रुपये का फाइन जमा करना होगा.
इनकम टैक्स के वकील अरुण शर्मा ने बताया कि नये नियम के कारण आयकरदाता जागरूक हो गये हैं. सभी 31 जुलाई से पहले रिटर्न जमा कराने पहुंच रहे हैं.
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