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मां की हत्या के आरोप में न्यायालय ने पुत्र को ठहराया दोषी

Updated at : 15 Sep 2025 6:17 PM (IST)
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मां की हत्या के आरोप में न्यायालय ने पुत्र को ठहराया दोषी

मां के नाम से बैंक में जमा एक लाख रूपया मांग रहा था,

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– एक लाख रुपये के लिए कर दी थी मां की हत्या, सजा के बिंदु पर 20 सितंबर को होगी सुनवाई मुंगेर ————————- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रबल दत्ता ने सोमवार को सत्रवाद संख्या 18/2023 की सुनवाई की. उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मां की हत्या के आरोपित पुत्र ललित कुमार सिंह को दोषी ठहराया. सजा के बिंदु पर 20 सितंबर को सुनवाई होगी. बहस में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामसेवक मंडल ने भाग लिया. घटना के संबंध में बताया गया कि तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज गांव में स्व. रामजीवन सिंह की पत्नी दुलारी देवी रहती थी. 14 अक्तूबर 2022 को ललित कुमार सिंह अपने घर आया था. जो मां के नाम से बैंक में जमा एक लाख रूपया मांग रहा था, लेकिन उसकी मां रूपया देने को तैयार नहीं हुई. जिससे आक्रोशित ललित ने 16 अक्तूबर 2022 की रात में कुल्हाड़ी से प्रहार कर अपनी मां की गला काट कर हत्या कर दिया और भाग गया. इसको लेकर मृतक के सहोदर भाई कृष्णदेव सिंह उर्फ कन्हैया ने थाना में कांड संख्या 175/ 22 दर्ज कराया. पुलिस जब दुलारी देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर सदर अस्पताल पहुंचा तो ललित भी वहां पहुंचा. जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसने पुलिस के समक्ष कबूल किया कि वह मां से एक लाख रुपये मांग रहा था, नहीं देने पर उसने कुल्हारी से मारकर उसकी हत्या कर दी. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खून लगा गंजी व कुल्हाड़ी बरामद किया. विधि विज्ञान प्रयोगशाला में गंजी व कुल्हारी में लगे हुए खून को मानव खून पाया था. पीपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने आइपीसी की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का दोषी पाया. सजा के बिंदु पर 20 सितंबर को सुनवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIRENDRA KUMAR SING

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By BIRENDRA KUMAR SING

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