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निगम क्षेत्र के करदाता एकमुश्त कर भुगतान में विशेष छूट का लें भाग

Updated at : 09 Oct 2025 8:38 PM (IST)
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निगम क्षेत्र के करदाता एकमुश्त कर भुगतान में विशेष छूट का लें भाग

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विशेष गाइडलाइन भी जारी किया गया है.

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मुंगेर बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ( ब्याज एवं शास्ती में छूट) योजना, 2025 के तहत नगर निगम प्रबंधन द्वारा संपत्ति कर प्रोत्साहन विशेष शिविर लगाया जा रहा है. जहां निगम क्षेत्र के करदाताओं को एकमुश्त कर भुगतान में विशेष छूट दी जायेगी. नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन में मुंगेर नगर निगम कार्यालय अंतर्गत विशेष शिविर का आयोजन किया गया है. नगर निगम मुंगेर की सभी नगरवासियों से अपील की गई कि इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल नगर निगम कार्यालय विशेष शिविर में ही संपर्क करें. बताया गया कि निगम क्षेत्र में यदि कोई करदाता अपने वर्ष 2025-26 एवं पूर्व के वर्षों के लंबित संपत्ति कर के मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें ब्याज एवं शास्ती में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी. इसके लिये नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विशेष गाइडलाइन भी जारी किया गया है. इस योजना का उदेश्य लंबित संपत्त करों का छूट के साथ निष्पादन करना है. यह योजना सभी आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं केंद्र, राज्य सरकार की संपत्ति एवं संस्थागत संपत्ति पर सामान रूप से लागू होगी. यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस योजना के तहत यदि कोई करदाता 31 मार्च 2026 तक अपने लंबित संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करता है तो उसे ब्याज में शत प्रतिशत छूट दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMIT JHA

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