तीन लाख से अधिक वेतन वाले शिक्षकों को भी अब देना होगा पेशा कर, राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने भेजा नोटिस

Updated at : 14 Jan 2025 7:30 PM (IST)
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अधिनियम के प्रावधाननुसार पेशा कर भुगतान का स्लैब भी पत्र में दर्शाया गया है.

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मुंगेर

सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय व शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक व कर्मियों का अगर वेतन अगर सलाना तीन लाख से अधिक से है तो उसे पेशा कर देना होगा. जिसको लेकर मुंगेर अंचल मुंगेर के राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने विद्यालयों को नोटिस भेज रही है. जिसमें विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक व कर्मियों से पेशा कर का भुगतान सुनिश्चित कराने को कहा गया है. जिसने शिक्षक व कर्मियों को परेशानी बढ़ा दी है.

राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुंगेर अंचल मुंगेर कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम-2011 ( बिहार प्रोफेशनल टैक्स एक्ट 2011 ) के अंतर्गत तीन लाख से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्ति पर पेशा कर की देयता निर्धारित की गयी है. इस प्रकार विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत संविदा या पूर्णकालिक कार्यरत कर्मियों पर भी पेशा कर भुगतान की देयता है. अधिनियम के प्रावधाननुसार पेशा कर भुगतान का स्लैब भी पत्र में दर्शाया गया है. सभी शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय, निजी शैक्षणिक संस्थान के प्राधानाध्यापक या निदेशक, संविदा या पूर्णकालिक पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों से पेशा कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत पेशा कर भुगतान सुनिश्चित कराते हुए भुगतान के साक्ष्य से कार्यालय को अवगत कराया जाय. पेशा कर का भुगतान, पेशा कर के चालान फॉर्म पीटी-एक्स के माध्यम से किया जाना है.

किनको कितना देना होगा प्रति वर्ष पेशा कर

कार्यालय से निर्गत पत्र में पेशा कर भुगतान के लिए एक स्लैब भी जारी किया गया. जिसके तहत तीन लाख से अधिक किंतु पांच लाख तक वालों को प्रतिवर्ष 1000 रूपया पेशा कर देना होगा. जबकि पांच लाख से अधिक किंतु दस लाख तक वालों को 2000 एवं दस लाख से अधिक वालों को प्रति वर्ष 2500 रूपया पेशा कर के रूप में भुगतान करना होगा.

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