वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू्, संपत्ति कर भुगतान में ब्याज की मिलेगी छूट

Published by : RANA GAURI SHAN Updated At : 11 Feb 2026 6:47 PM

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बकाए संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान, पूर्व के सभी लंबित संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज एवं शास्ति की राशि पूर्ण रूप से माफ कर दी जाएगी.

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31 मार्च तक नगर पंचायत असरगंज में वन टाइम सेटलमेंट योजना का मिलेगा लाभ असरगंज नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी पत्र के आलोक में नगर पंचायत, असरगंज क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है. इसके लिए नगर पंचायत द्वारा वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की गई है. जिसकी अवधि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है. इस अवधि में होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले उपभाेक्ताओं को लगने वाले ब्याज से राहत मिलेगी. बताया गया कि वन टाइम सेटलमेंट का लाभ यह है कि नगर पंचायत क्षेत्र के लंबित संपत्ति वाले घरों के मामलों में होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को छूट दी जायेगी. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा उससे पूर्व के बकाए संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान, पूर्व के सभी लंबित संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज एवं शास्ति की राशि पूर्ण रूप से माफ कर दी जाएगी. इस संबंध में नगर पंचायत के कार्यपालक सूर्यानंद सिंह ने करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर इस योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित बकाए का निपटारा करें और नगर पंचायत के विकास कार्यों में सहयोग दें. उन्होंने बताया कि यह योजना सीमित समय के लिए है और इस अवधि का होल्डिंगधारक लाभ उठायें. जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बचत भी होगी. इधर नगर पंचायतवासियों की मानें तो नगर पंचायत के गठन होने के बाद क्षेत्र का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, वह तो हुआ नहीं. लेकिन अब होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए नगर पंचायत द्वारा दबाव बनाया जा रहा है.

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