Munger News : शहरवासियों को अब मोबाइल टॉयलेट व शव वाहन उपलब्ध करायेगा नगर परिषद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Sep 2024 12:03 AM
प्रत्येक दुकानदार को शुल्क के आधार पर ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य
जमालपुर
. नगर परिषद के सभागार में बुधवार को साधारण बोर्ड की बैठक आयोजित की गयी. इसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद पार्वती देवी ने की. वहां उप मुख्य पार्षद अंजली कुमारी और कार्यपालक पदाधिकारी विजयशील गौतम भी थे. बैठक में दुर्गा पूजा दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर सफाई रोशनी एवं अन्य कार्यों पर विचार किया गया. कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि वार्ड पार्षदों द्वारा योजना की सूची अबतक उपलब्ध नहीं करायी गयी है. वार्ड पार्षदों ने कहा कि स्टेशन रोड में एक भी एलईडी लाइट नहीं लगायी गयी है. पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद में एकमात्र मिस्त्री रहने के कारण लाइट व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती है. कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि फागिंग और ब्लीचिंग का छिड़काव और नियमित रूप से होगा. पार्षद मुकेश शर्मा ने कहा कि उनके वार्ड में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है तथा ब्लीचिंग और फागिंग नहीं हुआ है. उप मुख्य पार्षद ने कहा कि साक्षरता पर आधारित मंगलवार के कार्यक्रम में वार्ड पार्षद का नहीं आना चिंता का विषय है. जैव विविधता समिति के गठन पर विचार करते हुए एक सात सदस्यीय समिति गठन पर सहमति बनी. इसमें दो महिला सदस्य और एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्य को शामिल करने की बात कही गयी. वहीं डंपिंग एरिया पर प्रश्न उठाया बिहार विज्ञापन नीति के कार्यालय के संबंध में एक अन्य प्रस्ताव पर मुख्य पार्षद अध्यक्षता में कमेटी बनाने की सहमति बनी.मोबाइल टॉयलेट, शव वाहन व सक्शन मशीन के लिए शुल्क तय
सर्वसम्मति से बोर्ड की बैठक में मोबाइल टॉयलेट, शव वाहन और सक्शन मशीन के लिए शुल्क तय कर दिया गया. इसके अनुसार मोबाइल टॉयलेट के लिए डेढ़ हजार रुपये, शव वाहन के लिए 500 रुपये तथा शौचालय की टंकी साफ कराने के लिए शहरवासियों को 2000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा. अलबत्ता सक्शन मशीन के लिए पाइप की लंबाई नगर परिषद द्वारा बढ़ाकर 200 फीट कर दी जायेगी. इसी प्रकार नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले तमाम दुकानदारों को भी अनिवार्य रूप से नगर परिषद से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. इसके लिए 100 स्क्वायर फीट पर 300 रुपए, 500 स्क्वायर फीट तक 500 रुपये, 1000 स्क्वायर फीट तक डेढ़ हजार रुपए ढाई हजार स्क्वायर फीट तक ढाई हजार रुपए तथा ढाई हजार से अधिक स्क्वायर फीट पर 5000 रुपए शुल्क के रूप में दुकानदारों को देना होगा. पार्षद मुकेश शर्मा ने सड़क निर्माण का मामला उठाया. इस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि अबतक राशि निर्गत नहीं की गयी है. इस कारण सड़क का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पाया है.
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