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इस्लाम हत्याकांड में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 22 Dec 2025 7:31 PM (IST)
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इस्लाम हत्याकांड में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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आरोपी का आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्म्स एक्ट में भी तीन वर्ष की सजा सुनाई.

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मुंगेर मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमारी मनीषा ने सोमवार को सेशन वाद संख्या 167/2023 में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए इस्लाम हत्याकांड में पूरबसराय थाना क्षेत्र के मिन्नत नगर निवासी पांच आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास का सजा सुनायी़. एडीजे चतुर्थ ने अभियोजन पक्ष के दलील सुनने के बाद पुरबसराय थाना क्षेत्र के मिन्नत नगर निवासी मो. अलाउद्दीन के दो पुत्र मो सिकंदर व मो.खुर्शीद, मो जमील के पुत्र मो भोलू, कुशमान के दो पुत्र डोमन मियां एवं मो. मुन्ना उर्फ साबीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी को पांच -पाच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. जबकि एक आरोपी का आजीवन कारावास की सजा के साथ आर्म्स एक्ट में भी तीन वर्ष की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ -साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष से एपीपी धीरेन्द्र कुमार ने बहस में भाग लिया. घटना के संबंध में बताया जाता है कि 1 सितंबर 2022 को कासिम बाजार थाना क्षेत्र के कौड़ा मैदान गोला से रात को काम कर मो. इस्लाम मिन्नत नगर अपने घर लौटा तो आरोपियों ने इस्लाम तथा उसके पुत्र मोकलाम को गाली-गलौज दिया. फिर आरोपियों ने इस्लाम को पकड़ कर अपने साथ ले गया और गोली मार दिया. जिससे इस्लाम की मौत हो गई. इस मामले में मृतक के पुत्र कलाम ने मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 399/2022 दर्ज कराया था. हत्या का कारण पूर्व से विवाद बताया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIRENDRA KUMAR SING

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By BIRENDRA KUMAR SING

BIRENDRA KUMAR SING is a contributor at Prabhat Khabar.

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