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शराब तस्कर व पिकअप चालक को कारावास

Updated at : 12 Aug 2025 12:05 AM (IST)
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शराब तस्कर व पिकअप चालक को कारावास

शराब तस्कर व पिकअप चालक को कारावास

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मुंगेर. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नितेश कुमार ने सोमवार को एक पिकअप वाहन से 600 बोतल अंग्रेजी शराब सहित बड़ी मात्रा में शराब बरामदगी के मामले में सुनवाई करते हुये शराब कारोबारी मुंगेर शहर के बासुदेवपुर थाना अंतर्गत शेरपुर निवासी अभिषेक कुमार एवं पिकअप वाहन चालक अमन कुमार को दोषी पाकर सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो-दो लाख रूपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गयी. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर इन्हें 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. कांड के सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक पियूष कुमार ने बहस में भाग लिया. बताया जाता है कि 27 जुलाई 2021 को मुफस्सिल थाना पुलिस ने बांक गांव के पास मुख्य सड़क पर एक टाटा मैजिक पिकअप वाहन संख्या बीआर-08जी-5713 से 600 बोतल अंग्रेजी शराब, 240 केन बीयर एवं 1,250 बोतल लैला ब्रांड देशी शराब अर्थात कुल 945 लीटर शराब बरामद की थी. इस मामले में पिकअप वाहन चालक बांका जिले के बेलहर थाना अंतर्गत कुरावा गांव निवासी अमन कुमार एवं शराब कारोबारी मुंगेर के शेरपुर निवासी शंभू यादव के पुत्र अभिषेक कुमार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. कांड के सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया था और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान दोनों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा दी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RANA GAURI SHAN

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By RANA GAURI SHAN

RANA GAURI SHAN is a contributor at Prabhat Khabar.

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