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दहेज को लेकर पत्नी की हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष कारावास

Updated at : 28 Jul 2025 6:51 PM (IST)
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दहेज को लेकर पत्नी की हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष कारावास

दहेज को लेकर पत्नी की हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष कारावास

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मुंगेर. मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रवल दत्ता ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाये गये पति त्रिभूवन मंडल को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी. सोमवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के बहस को सुना व दोषी पति को सजा मुकर्रर की. त्रिभूवन मंडल शामपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर लोहची जागीर का रहने वाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजा राम प्रसाद यादव ने बहस में भाग लिया. बताया जाता है कि सत्र वाद संख्या 17/2024 में सुनवाई करते हुये विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मृतका नीतू देवी के पति त्रिभूवन मंडल को दहेज हत्या के मामले में दोषी करार दिया. बताया जाता है कि 16 फरवरी 2008 कोत्रिभुवन मंडल ने अपनी पत्नी नीतू देवी के शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी थी. जिससे नीतू देवी गंभीर रूप से झुलस गयी थी. पिता व भाई ने उसे इलाज के लिये मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया था. नीतू ने पुलिस के समक्ष अपने बयान में पति पर उक्त आरोप लगाया था. बाद में नीतू की मौत इलाज के दौरान हो गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RANA GAURI SHAN

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By RANA GAURI SHAN

RANA GAURI SHAN is a contributor at Prabhat Khabar.

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