जुलाई तक करवा ले हथियारों का सत्यापन, नहीं तो लाइसेंस होगी रद्द
Author Rana gauri shan
Updated:
विज्ञापन

जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए यह खबर बेहद ही जरूरी है. क्योंकि 31 जुलाई तक अगर उन्होंने अपना हथियार का सत्यापन अपने-अपने थाना में जाकर नहीं कराया तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी
विज्ञापन
मुंगेर.
जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए यह खबर बेहद ही जरूरी है. क्योंकि 31 जुलाई तक अगर उन्होंने अपना हथियार का सत्यापन अपने-अपने थाना में जाकर नहीं कराया तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी. समाहरणालय मुंगेर के जिला शस्त्र शाखा से एक आदेश निकाला गया है. जिसमें कहा गया है कि आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में विधि व्यवस्था व शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत शस्त्रों के भौतिक सत्यापन 15 जून से 30 जून तक निर्धारित की गयी थी. जिसमें मात्र 570 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ही शस्त्रों का सत्यापन कराया गया है. जिले के सभी अनुज्ञप्तिधारियों को पुन: निर्देश दिया गया है कि वे 31 जुलाई तक अपने शस्त्र व कारतूस का भौतिक सत्यापन अपने-अपने थाना में निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे. थानाध्यक्ष को भी आदेश में निर्देश दिया गया है कि आरोपित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर विशेष ध्यान देते हुए उनके अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र व कारतूस को थाना में निरीक्षण करना सुनिश्चित करें. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो निर्धारित अवधि में अपने शस्त्रों का निरीक्षण नहीं करायेंगे उनके विरुद्ध आयुध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन

लेखक के बारे में
By राणा गौरी शंकर
राणा गौरी शंकर प्रिंट माध्यम में 32 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत दैनिक आज से की. अभी प्रभात खबर के मुंगेर कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










