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साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह रिहा

मुंगेर के एमपी-एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम कुमार पंकज ने शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपित मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया

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एमपी व एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार पंकज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाया निर्णय

प्रतिनिधि, मुंगेर. मुंगेर के एमपी-एमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम कुमार पंकज ने शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपित मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. इस मामले में अनंत सिंह के सहित उनके 80-100 समर्थक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन आरोप पत्र सिर्फ अनंत सिंह के विरुद्ध समर्पित हुआ था.

वीडियो कान्फ्रेंसिंग से निर्णय

सुरक्षा कारणों से केन्द्रीय कारा बेऊर पटना में बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 में सजावार बंदी तथा बिहार में छोटे सरकार नाम से मशहूर व मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह न्यायालय में सदेह उपस्थित नहीं हुआ. न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्णय सुनाया, जबकि इसके पूर्व बयान अभियुक्त के प्रारुप में अनंत कुमार सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार बताया था. जो केन्द्रीय कारा पटना से न्यायालय को प्राप्त हुआ था.

लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुई थी प्राथमिकी

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिना इजाजत 31 मार्च 2019 को 16 गाडियाें के काफिले के साथ अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ धरहरा अंचल में कांग्रेस प्रत्याशी सह अपनी पत्नी नीलम देवी के साथ प्रचार-प्रसार किया था. इसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मुंगेर के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में धरहरा अंचल अन्तर्गत फ्लाईंग स्क्वाईड की टीम मैजिस्ट्रेट के रूप में अंचल अधिकारी अबुल हुसैन प्रतिनियुक्त थे. जिनके बयान पर धरहरा थाना में कांड संख्या 84/2019 दर्ज हुआ था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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