15.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

आपराधियों के विरुद्ध करें सख्त कार्रवाई, लंबित कांडों का करें निष्पादन : एसपी

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 के संबध में सभी एसडीपीओ व थानाध्यक्ष को जानकारी दिया

मुंगेर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने शुक्रवार को जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम मिटिंग करते हुए निर्देश दिया कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने के साथ ही अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाय तथा नये आपराधिक कानूनों के अंतर्गत मानकों के अनुरूप ही सभी थानाध्यक्ष कार्य करें. ताकि समय पर पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और उनका विश्वास पुलिस पर बनी रहे. पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी ने दिसंबर 2025 में प्रतिवेदित कांडों का थानावार समीक्षा किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिये. उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 के संबध में सभी एसडीपीओ व थानाध्यक्ष को जानकारी दिया और थानों में चाईल्ड फ्रेंडली कॉर्नर की स्थापना करने का निर्देश दिया. उन्होंने अग्रिम दिये गये लक्ष्य के आलोक में कांडों के निष्पादन की समीक्षा की और एससी-एसटी शीर्ष में प्रतिवेदित कांडों का 60 दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों को समय पर पूरा करें, ताकि न्यायिक कार्य तेजी से निष्पादित हो सके. लोक शिकायत मामलों से संबंधित परिवाद पत्रों के निष्पादन, जख्म व पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, आरोप पत्र, अंतिम प्रपत्र समय पर कोर्ट को उपलब्ध करायें. हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला, एससी-एसटी कांड के वांछितों की गिरफ्तारी कर कांडों का निष्पादन करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने थानों में लंबित वारंट, इश्तेहार, कुर्की का ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया. एसपी ने थानाध्यक्षों को रोको टोको अभियान चलाने एवं हथियार, शराब के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मौके पर जिले के सभी एसडीपीओ, सर्किल इंसपेक्टर, थानाध्यक्ष मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel