ePaper

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सभी करेंगे सहयोग : डीएम

Updated at : 07 Jul 2025 8:09 PM (IST)
विज्ञापन
मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सभी करेंगे सहयोग : डीएम

जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य संचालित हो रहा है.

विज्ञापन

मुंगेर. जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य संचालित हो रहा है. जिसका लगातार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने जिले के मतदाताओं से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अपेक्षित सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि यह कार्य मतदाताओं के हित के लिए किया जा रहा है. इसमें सभी का सहयोग अत्यंत ही अपेक्षित है.

उन्होंने कहा कि जिले के सभी पंचायतों में इसके लिए सहायता केंद्र भी बनाया गया है. जहां मतदाता जाकर इसकी विशेष जानकारी ले सकते हैं. वहीं अब मतदाता ऑनलाइन भी विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 से संबंधित आवेदन को अपने घर में अपने अपने मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं. कार्यों के दौरान मतदाताओं की जानकारी एवं सुविधा हेतु सभी मतदाताओं के लिए इस पुनरीक्षण अंतर्गत अपना नाम अद्यतन मतदाता सूची में जोड़ने हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध है. ऑफलाइन सुविधा में बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म का वितरण कर रहे हैं तथा सभी मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरे हुए फॉर्म का संग्रहण भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायत, नगर निकाय के वार्ड एवं अनुमंडल स्तर पर सहायता केंद्र संचालित किए गए हैं. सभी मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना भरा हुआ फॉर्म सहायता केंद्र पर जमा कर सकते हैं एवं अन्य आवश्यक सूचना भी सहायता केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि डाटा अपलोडिंग में गति लाने के लिए कई कर्मियों/डाटा इंट्री ऑपरेटरों/कार्यपालक सहायकों की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है. वहीं विभिन्न प्रखंडों में जिलास्तर से प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा लगातार गहन पुनरीक्षण के कार्यों का भौतिक निरीक्षण के साथ बीएलओ के कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है.

पंचायत उप निर्वाचन के दौरान शस्त्र प्रवेश पर रोक

मुंगेर. पंचायत उपनिर्वाचन 9 जुलाई को मुंगेर जिले में निर्धारित है. जिसे लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा सभी संबंधित मतदान केंद्र एवं मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल, जो निर्वाचन के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण के लिए कर्तव्यनिहित किए गए हैं. उसे छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को शस्त्र लेकर किसी भी प्रकार के प्रवेश पर निषेध करने का आदेश निर्गत किया गया है. मतदान के दौरान प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस बल को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AMIT JHA

लेखक के बारे में

By AMIT JHA

AMIT JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन