अपहरण के आरोप में एक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास
मुंगेर : खड़गपुर के बैजलपुर गांव से फिरौती के लिए बालक अजय कुमार उर्फ फोटे के अपहरण के मामले में दोषी पाकर मुंगेर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने वरुण कुमार मंडल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. भारतीय दंड विधान की धारा 364 (ए) /34 के मामले में […]
मुंगेर : खड़गपुर के बैजलपुर गांव से फिरौती के लिए बालक अजय कुमार उर्फ फोटे के अपहरण के मामले में दोषी पाकर मुंगेर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने वरुण कुमार मंडल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
भारतीय दंड विधान की धारा 364 (ए) /34 के मामले में आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी दी गयी है. बताया जाता है कि 10 जनवरी 2009 को खड़गपुर के गोबड्डा पंचायत अंतर्गत बैजलपुर गांव में बासुकी यादव के पुत्र अजय कुमार का अपहरण कर लिया गया था.
गांव के ही युगल मंडल के पुत्र अजीत कुमार खेलने के लिए बालक अजय को घर से ले गये जो घर से नहीं लौटा. बाद में अपहृत बालक के पिता से फिरौती की मांग की गयी थी. घटना की प्राथमिकी खड़गपुर थाना में दर्ज करायी गयी थी. जिसकी अनुसंधान के दौरान 15 जनवरी 2009 को खगडि़या जिले के महेशखूंट चौक के समीप से अपहृत बालक को बरामद किया गया था.
इस मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर वरुण मंडल को दोषी पाया और उसे सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वरुण भागलपुर के सुलतानगंज थाना अंतर्गत कटहरा गांव का रहने वाला बताया जाता है. इस वाद में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह विनोद ने बहस में भाग लिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










