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थानों में हिट एंड रन के लंबित पड़े हैं 49 मामले, पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा मुआवजा

सड़क दुर्घटना का थाना स्तर पर मामला लंबित रहने के कारण पीड़ित पक्ष को समय पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है.

जिला परिवहन पदाधिकारी ने यातायात थाना व सफियासराय थाना पहुंच कर की समीक्षा

संबंधित पोर्टल पर विस्तृत जांच रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश

मुंगेर. सड़क दुर्घटना का थाना स्तर पर मामला लंबित रहने के कारण पीड़ित पक्ष को समय पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जिसको जिला परिवहन विभाग ने गंभीरता से लिया और मंगलवार को खुद डीटीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला ने यातायात थाना और सफियासराय थाना पहुंच कर लंबित मामलों की समीक्षा की और संबंधित एप पर विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र अपलोड करने का निर्देश दिया. मौके पर ट्रैफिक डीएसपी प्रभात रंजन, एमवीआई मो. जमीर, पार्थ सारथी व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे. बताया जाता है कि हिट एंड रन और नन हिट एंड रन मामलों में पीड़ित पक्ष को मुआवजे का प्रावधान है. अगर अज्ञात वाहन से किसी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को दो लाख और घायल होने पर 50 हजार रुपये हिट एंड रन के तहत आश्रितों को मुआवजे के रूप में मिलेगा, जबकि नन हिट एंड रन मामले में मुंगेर ट्रीब्यूनल से मुआवजा मिलेगा, लेकिन इस मुआवजे के लिए पुलिस की रिपोर्ट परिवहन विभाग और ट्रीब्यूनल में होना जरूरी है. मुंगेर जिले में 2022 से लेकर अब तक 132 हिट एंड रन के मामले सामने आये हैं. पुलिस की ओर से परिवहन विभाग को 83 मामलों में ही विस्तृत रिपोर्ट भेजी गयी है, जिसमें विभाग की ओर से नौ मामलों को जीआइसी (जनरल इंश्योरेंस काउंसिल) को भेजा गया है. 66 मामलों में पीड़ित पक्ष को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है, जबकि एक मामला जीआइसी से रिजेक्ट कर दिया गया है. 12 मामलों में जीआइसी द्वारा भुगतान करना अभी बांकी है, जबकि 49 मामले थाना स्तर पर ही लंबित पड़ा हुआ है. डीटीओ ने संबंधित पुलिस पदाधिकारी से कहा कि लंबित मामलों का अनुसंधान कर ई-डीएआर और आइ-रेड पोर्टल पर विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट शीघ्र अपलोड करें, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय और मुआवजा मिल सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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