बहुमंजिली इमारतें और विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा को लेकर आज से चलेगा विशेष अभियान

Updated at : 04 Jun 2019 5:00 AM (IST)
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बहुमंजिली इमारतें और विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा को लेकर आज से चलेगा विशेष अभियान

मुंगेर : मुंगेर शहर के बहुमंजिली व विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार से नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद के निर्देश के आलोक में तीन-तीन सदस्यीय दो टीमें बनायी गयीं. जो […]

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मुंगेर : मुंगेर शहर के बहुमंजिली व विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार से नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद के निर्देश के आलोक में तीन-तीन सदस्यीय दो टीमें बनायी गयीं.
जो निगम क्षेत्र के अंतर्गत 15 मीटर या उससे अधिक अथवा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले व्यावसायिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, नर्सिंग होम, अस्पताल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल अथवा मिश्रित उपयोग वाले भवनों एवं परिसरों में आग से बचाव के लिये अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच करेगी.
तीन चरणों में चलेगा विशेष अभियान
शहर के बहुमंजिले एवं विशेष भवनों में सुरक्षा उपकरणों के अधिष्ठापन एवं जल संभरण प्रणाली द्वारा वर्षा जल को संग्रहित करने को लेकर तीन चरणों में अभियान चलाया जायेगा.
प्रथम चरण: निरीक्षण दल द्वारा जिन भवनों में अग्निशमन सुरक्षा यंत्र एवं वर्षा जल संभरण प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गयी है. उन भवनों को चिह्नित कर भवन स्वामियों को नोटिस भेजा जायेगा व 15 दिनों के अंदर अपने भवनों में इनकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया जायेगा. जिसका रिपोर्ट ईमेल द्वारा नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग को निर्गत कराया जायेगा.
दूसरा चरण: जिन भवन स्वामियों द्वारा नोटिस मिलने के बाद भी अपने भवनों में अग्निशमन सुरक्षा यंत्र एवं वर्षा जल संभरण प्रणाली की व्यवस्था नहीं की जायेगी. उन भवनों को बिहार भवन उपविधि 2014 तथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 के धारा 44 के आलोक में सील कर भवन स्वामी पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.
तीसरा चरण: निरीक्षण दल द्वारा किये गये कार्रवाई का पूरा रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा.
जो निगम क्षेत्र के अंतर्गत 15 मीटर या उससे अधिक अथवा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले व्यावसायिक भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, नर्सिंग होम, अस्पताल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल अथवा मिश्रित उपयोग वाले भवनों एवं परिसरों में आग से बचाव के लिये अग्नि सुरक्षा उपकरणों की जांच करेगी.
तीन चरणों में चलेगा विशेष अभियान
शहर के बहुमंजिले एवं विशेष भवनों में सुरक्षा उपकरणों के अधिष्ठापन एवं जल संभरण प्रणाली द्वारा वर्षा जल को संग्रहित करने को लेकर तीन चरणों में अभियान चलाया जायेगा.
प्रथम चरण: निरीक्षण दल द्वारा जिन भवनों में अग्निशमन सुरक्षा यंत्र एवं वर्षा जल संभरण प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गयी है. उन भवनों को चिह्नित कर भवन स्वामियों को नोटिस भेजा जायेगा व 15 दिनों के अंदर अपने भवनों में इनकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया जायेगा. जिसका रिपोर्ट ईमेल द्वारा नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग को निर्गत कराया जायेगा.
दूसरा चरण: जिन भवन स्वामियों द्वारा नोटिस मिलने के बाद भी अपने भवनों में अग्निशमन सुरक्षा यंत्र एवं वर्षा जल संभरण प्रणाली की व्यवस्था नहीं की जायेगी. उन भवनों को बिहार भवन उपविधि 2014 तथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 के धारा 44 के आलोक में सील कर भवन स्वामी पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.
तीसरा चरण: निरीक्षण दल द्वारा किये गये कार्रवाई का पूरा रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा.
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