हत्या मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
Updated at : 16 Apr 2019 7:20 AM (IST)
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मुंगेर : मुंगेर व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम मिश्रा ने हत्या के एक मामले में दोषी पाकर आरोपित निमेश कुमार एवं अश्वनी कुमार उर्फ मुन्ना को सोमवार को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गौतम कुमार ठाकुर ने […]
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मुंगेर : मुंगेर व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम मिश्रा ने हत्या के एक मामले में दोषी पाकर आरोपित निमेश कुमार एवं अश्वनी कुमार उर्फ मुन्ना को सोमवार को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गौतम कुमार ठाकुर ने बहस में भाग लिया.
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि असरगंज थाना क्षेत्र के मकवा गांव में 22 जनवरी 2013 को विश्वनाथ पंजियारा उर्फ विश्वजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. यह घटना ईंट के विवाद में हुआ था. घटना को लेकर मृतक की मां मसोमात प्रमिला देवी के बयान पर कांड संख्या 5/2013 दर्ज किया गया था.
दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि 21 जनवरी 2013 को उसके घर अश्वनी कुमार उर्फ मुन्ना आया और उसके बेटे विश्वनाथ को कहा कि निमेश के यहां चलो. वहीं झगड़ा को सुलझाया जायेगा. उस समय शाम के सात बज रहा था. मेरा बेटा उसके साथ चला गया. कुछ देर बाद मेरी पतोहू भी उसके पीछे-पीछे जा रही थी. तभी विश्वनाथ ने बद्रीनाथ को फोन किया कि जल्दी आओ झगड़ा हो रहा है.
इसी क्रम में निमेश ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी थी. प्रमिला देवी ने निमेश कुमार, उसकी पत्नी रेणु देवी एवं अश्वनी कुमार उर्फ मुन्ना को नामजद अभियुक्त बनाया था. कांड की सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित निमेश व अश्वनी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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