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Motihari: वार्डवार ओटीएस कैंप का आयोजन शुरू

Updated at : 19 Nov 2025 6:40 PM (IST)
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Motihari: वार्डवार ओटीएस कैंप का आयोजन शुरू

नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग धारकों को टैक्स की मूल राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर पूर्व के सभी लंबित होल्डिंग टैक्स के ब्याज की राशि या विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा.

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Motihari: मोतिहारी. नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग धारकों को टैक्स की मूल राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर पूर्व के सभी लंबित होल्डिंग टैक्स के ब्याज की राशि या विलंब शुल्क नहीं देना पड़ेगा. विभाग की ओर से कर संग्राहकों के लिए 31 मार्च 2026 तक लंबित संपत्ति कर का एक मुश्त भुगतान पर ब्याज व जुर्माना से छुट की राहत दी गयी है. इसको लेकर नगर निगम मोतिहारी अंतर्गत वार्ड शिविर का आयोजन किया गया है. जिसकी शुरूआत बुधवार को हुआ. इनमें एक मुस्त भुगतान योजना के अन्तर्गत वार्ड संख्या 10 बंगाली कॉलोनी, वार्ड संख्या 12 मठिया, वार्ड संख्या 04 दारोगा टोला, कोल्हुअरवा, वार्ड संख्या 25 चांदमारी एकौना में शिविर का संचालन किया गया. जिसमें दर्जनों की संख्या में होल्डिंग धारक शामिल होकर योजना का लाभ उठाया. नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव ने कहा कि नगर निगम मोतिहारी क्षेत्रान्तर्गत संबंधित वार्डो में जागरूकता को ले माईकिंग किया जा रहा है. आम नागरिकों के हित को देखते हुए शिविर में होल्डिंग निर्धारण से संबंधित कागजातों को भी संग्रहण किया जा रहा है. होल्डिंग टैक्स की बकाया व चालू राशि का एक मुस्त भुगतान करने पर विलंब शुल्क व ब्याज की राशि माफ होने से सभी आवासीय व्यवसायिक एवं सरकारी सम्पति धारकों को राहत मिल रही है. कहा कि उक्त शिविर का संचालन आगामी 10 दिसबर तक वार्डवार रोस्टर के अनुसार किया जायेगा.

डिप्टी मेयर की पहल पर बकाया होल्डिंग करदाताओं को मिली बड़ी राहत

– लंबित संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज की छूटमोतिहारी. नगर निकायों में निवास करने वालों के लिए यह बड़ी खबर है कि उनके बकाया होल्डिंग टैक्स पर न कोई ब्याज लगेगा और न ही कोई जुर्माना लगेगा. यानी सिर्फ मूलधन ही जमा करना होगा. इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है. बुधवार को नगर निगम मोतिहारी के डिप्टी मेयर डॉ लालबाबू प्रसाद ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग के सरकार के सचिव की अधिसूचना के आधार पर बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में सभी प्रकार के राजस्व में वृद्धि प्रोत्साहन के लिए 31 मार्च 2026 तक लंबित संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने पर उसे शत प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति (जुर्माना) से छूट मिलेगी. 31 मार्च 2026 के बाद भुगतान करने वाले करदाताओं को पूर्व से निर्धारित ब्याज एवं शास्ति का भुगतान करना होगा. डिप्टी मेयर ने इस कार्य के लिए सरकार के प्रति अभार प्रकट किया है. कहा कि इस मांग को लेकर गत कई साल से प्रयासरत था. जनहित में इस मांग को लेकर गत 2022 में सीएम को पत्र लिख बकाया टैक्स माफ किये जाने की मांग की थी. वही अप्रैल 2025 में नगर आवास एवं विकास विभाग के मंत्री व सितंबर 2025 में डिप्टी सीएम को होल्डिंग टैक्स के ब्याज माफी करते हुए यथा संभव बकाया कर में छुट देने की मांग किया. जिसके परिणाम स्वरूप आज मोतिहारी ही नहीं पूरे बिहार की जनता को लाभ हुआ है. कहा कि सरकार के इस फैसले से नगर निगम मोतिहारी के होल्डिंग करदता बकाया कर एक मुश्त जमा करते हैं, तो उन्हीं बड़ी राहत होगी. इस योजना का लाभ वैसे लोगों को अधिक मिलेगा, जो पांच साल या उससे अधिक अवधि के बकाया राशि पर ब्याज लगने से चिंतित हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMRESH KUMAR SINGH

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By AMRESH KUMAR SINGH

AMRESH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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