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उप महापौर व उप मुख्य पार्षद को सरकारी वाहन की सुविधा

Updated at : 04 May 2025 10:03 PM (IST)
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उप महापौर व उप मुख्य पार्षद को सरकारी वाहन की सुविधा

नगर निगम व नगर परिषद के उपमहापौर और उपमुख्य पार्षद को वाहन सहित सभी सुविधाएं मिलेगी. अबतक महापौर और मुख्य पार्षद को ही यह सुविधाएं मिल रही थी.

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मोतिहारी. नगर निगम व नगर परिषद के उपमहापौर और उपमुख्य पार्षद को वाहन सहित सभी सुविधाएं मिलेगी. अबतक महापौर और मुख्य पार्षद को ही यह सुविधाएं मिल रही थी. नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया है. जिसमें नगर निगम व नगर परिषद के उप महापौर और उप मुख्य पार्षद को वाहन की सुविधा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, जिन नगर निकायों में उप महापौर व उप मुख्य पार्षदों को कार्यालय कक्ष, कार्यालय उपस्कर व कार्यालय परिचारी उपलब्ध नहीं है, उन्हें अब ये सभी सुविधाएं मिलेंगी. विभागीय मंत्री ने कहा कि सभी उप महापौर व उप मुख्य पार्षदों की वाहन उपलब्ध कराने की पुरानी मांग थी. सरकार ने उनकी मांग मान ली है, ताकि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो और नगर निकायों का कार्य सुचारु रुप से जारी रहे. ऐसे में इन निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को वाहन की सुविधा मुहैया कराए जाने से उन्हें योजनाओं की जांच और निगरानी में सहूलियत होगी. जिससे नगर निकायों की योजनाओं को ससमय पूर्ण करने में मदद मिलेगी. कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम में नगर निकायों के उप महापौर व उप मुख्य पार्षद के पदीय दायित्व एवं कर्तव्य का उल्लेख किया गया है. महापौर व मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उनके निहित शक्ति एवं कर्तव्य का निर्वहन उपमहापौर व उप मुख्य पार्षद द्वारा किया जाता है और वे सशक्त स्थायी समिति के पदेन सदस्य होते हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें वाहन कार्यालय, कार्यालय उपस्कर एवं परिचारी आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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