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Motihari: हत्या के आरोप में दो को उम्रकैद की सश्रम करावास, 25-25 हजार का जुर्माना

Updated at : 28 Jul 2025 6:34 PM (IST)
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Motihari: हत्या के आरोप में दो को उम्रकैद की सश्रम करावास, 25-25 हजार का जुर्माना

द्वितीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है.

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Motihari: मोतिहारी . द्वितीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही विभिन्न धाराओं में 25 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा. मृतक की पत्नी रौशन खातुन को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा देना होगा. सजा मधुबन थाना के तालिमपुर पछेयारी टोला निवासी मुन्ना मियां वल्द सबिर मियां अंसारी एवं दिनेश महतो पिता राजेन्द्र महतो को सुनाई गई है. इस मामले में नौ अप्रैल 2022 को मृतक ताहिर अंसारी के भाई कुर्बान अंसारी ने प्राथमिक दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि घटना तिथि को साढ़े आठ बजे रात्रि में मृतक ताहिर अंसारी ने मस्जिद से मरकज का नमाज पढ़कर आ रहा था. इस दौरान दोनों आरोपी गोपालगंज के लछवारे में झाड़ फुक करने जाने का दबाव बनाने लगे. ताहिर अंसारी ने जाने से इन्कार किया, जिस पर दोनों ने उसे गोली मार दी. इलाज़ के दौरान उनकी मौत हो गयी. सुचक के बयान पर मधुबन थाना काण्ड संख्या 152/22 धारा 302 भादंवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से एपीपी प्रभाष त्रिपाठी ने पांच गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 302 भादंवि में आजीवन करावास एवं 20 हजार का अर्थदंड अर्थदंड नहीं भरने पर छः माह का अतिरिक्त सजा एवं 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष तथा पांच हजार के अर्थदंड की सजा मुकर्रर करते हुए उक्त फैसला सुनाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMRESH KUMAR

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By AMRESH KUMAR

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