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Motihari: मतदाता पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ का सहयोग करेगी सेविकाएं

Updated at : 03 Jul 2025 10:42 PM (IST)
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Motihari: मतदाता पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ का सहयोग करेगी सेविकाएं

आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक एलएस मारिया बेगम की अध्यक्षता व प्रखंड विकास पदाधिकारी जय प्रकाश की देखरेख में संपन्न हुई.

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Motihari: रक्सौल .प्रखंड परिसर स्थित प्रखंड कार्यालय के सभागार में गुरुवार को प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक एलएस मारिया बेगम की अध्यक्षता व प्रखंड विकास पदाधिकारी जय प्रकाश की देखरेख में संपन्न हुई. बैठक में उपस्थित सेविकाओं को मतदाता पुनरीक्षण नियमावली को बताया गया. बीडीओ जयप्रकाश ने उपस्थित सेविकाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि आपसभी लोग अपने-अपने पोषण क्षेत्र के मतदाताओं का वेरिफिकेशन के लिए जागरूक करें. उन्होंने कहा कि बीएलओ के साथ सम्पर्क स्थापित कर अपने-अपने पोषण क्षेत्र के लोगों का मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार मतदाताओं का वेरिफिकेशन का कार्य शुरू किया गया है. जिसमें प्रपत्र प्रारूप को भरकर सभी मतदाताओं को बीएलओ को देना है. बीएलओ के द्वारा ऑनलाइन इंट्री कर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा. वही इस संबंध में सीडीपीओ कुमारी राखी ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर सेविकाओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है व सेविकाओं को निर्देश दिया गया है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में पूरी तत्परता के साथ सहयोग करें. मतदाता पुनरीक्षण कार्य में कोताही बरतने वाली सेविकाओं पर विभागीय कार्रवाई तय है. मौके पर सेविका लता देवी, जगपति देवी, बबिता देवी, वीणा देवी, ममता मिश्रा, मीरा देवी, सीमा देवी, अनिता देवी, मनोरमा देवी, सुनीता सिंह, प्रतिमा देवी सहित प्रखंड की सेविकाएं मौजूद थी.

उम्र और जन्मतिथि प्रमाणन के लिए आवश्यक दस्तावेज

वही बीडीओ सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी जयप्रकाश ने मतदाता पुनरीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिन नागरिकों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें 2003 की मतदाता सूची में नाम की प्रविष्टि दिखाना अनिवार्य होगा. जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपनी उम्र व जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.

इनमें से कोई एक दस्तावेजों की देनी होगी छायाप्रति

-केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र/पेंशन आदेश-1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी सरकारी दस्तावेज, बैंक, डाकघर या एलआईसी से संबंधित कागजात-जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट-मैट्रिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र-स्थायी निवास प्रमाण पत्र वन अधिकार पत्र-जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी/एससी/एसटी)

-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की प्रविष्टि पारिवारिक रजिस्टर-सरकारी भूमि/मकान आवंटन पत्र

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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