नाबालिग की शादी के नाम पर मानव तस्करी की आशंका, राजस्थान के 4 लोग गिरफ्तार

कार्रवाई करती संयुक्त टीम
पूर्वी चंपारण के रक्सौल में बाल विवाह की आड़ में हो रही मानव तस्करी के प्रयास को एक संयुक्त टीम ने विफल कर दिया है. एक 14 वर्षीय नाबालिग की शादी रुकवाकर राजस्थान के कथित दूल्हे समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
Motihari News: पूर्वी चंपारण के रक्सौल में बाल विवाह की आड़ में कथित मानव तस्करी के प्रयास का मामला सामने आया है. स्वयंसेवी संस्था प्रयास, स्वच्छ रक्सौल, पुलिस, एएचटीयू और एसएसबी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी. इस मामले में राजस्थान के रहने वाले कथित दूल्हे समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और मानव तस्करी से संबंधित धाराओं में हरैया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
Raxaul News: गुप्त सूचना के बाद संयुक्त टीम ने मारी रेड
प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर को सूचना मिली थी कि राजस्थान से आए कुछ लोग एक नाबालिग लड़की की चोरी-छिपे शादी कराकर उसे अपने साथ ले जाने की तैयारी में हैं. सूचना के बाद अंचलाधिकारी के निर्देश पर हरैया थाना, रक्सौल थाना, मानव तस्करी रोधी इकाई (AHTU), एसएसबी 47वीं वाहिनी, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, स्वच्छ रक्सौल और न्याय नेटवर्क परियोजना की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. मौके पर मंडप सजा मिला और शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं.
पूछताछ में सामने आया लालच देकर शादी कराने का मामला
संयुक्त टीम ने नाबालिग को संरक्षण में लेकर काउंसिलिंग की. लड़की ने बताया कि उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराई जा रही थी. उसने यह भी बताया कि राजस्थान से आए लोग चार दिनों से रक्सौल के एक होटल में ठहरे थे तथा उसकी सौतेली मां को रुपये और घरेलू सामान देने का लालच दिया गया था. इसके बाद टीम ने होटल में छापेमारी कर चार लोगों को हिरासत में लिया.
35 वर्षीय युवक से कराई जा रही थी शादी
जांच में नाबालिग की उम्र करीब 14 वर्ष और कथित दूल्हे की उम्र 35 वर्ष पाई गई. पूछताछ के दौरान कथित दूल्हा लड़की और उसके परिवार के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं दे सका. पुलिस का मानना है कि गरीब परिवार को प्रलोभन देकर यह शादी कराई जा रही थी. विवाह में लड़के के परिजनों की अनुपस्थिति समेत अन्य परिस्थितियों को देखते हुए मामले की जांच मानव तस्करी के एंगल से भी की जा रही है.
आरोपियों को भेजा गया न्यायिक हिरासत
हरैया थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 तथा मानव तस्करी से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस, एसएसबी, एएचटीयू और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
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By Prabhat Khabar News Desk
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