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धावा दल ने प्रतिष्ठानों से दो बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

Updated at : 31 May 2024 11:13 PM (IST)
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धावा दल ने प्रतिष्ठानों से दो बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ढाका के नेतृत्व में गुरुवार की शाम बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत विशेष धावा दल ने ढाका के कई प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया.

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सिकरहना. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ढाका के नेतृत्व में गुरुवार की शाम बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत विशेष धावा दल ने ढाका के कई प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया. इस दौरान ढाका के शालीमार स्वीट्स व कोजी स्वीट्स से 1-1 कुल दो बाल श्रमिकों को धावा दल ने विमुक्त कराया. श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि यह अभियान पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत लगातार चलाया जाएगा. बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. वही विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया हैं. बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है. धावा दल की टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ढाका रामप्रकाश, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुगौली दिवाकर प्रसाद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, कल्याणपुर सरफराज अहमद खान, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मेहसी रविरंजन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी केसरिया सुरेंद्र कुमार, प्रयास संस्था से विजय कुमार शर्मा एवं ढाका थाना के पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी. ढाका थानाध्यक्ष अभिनंदन कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं मिला है.

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