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नौ जनवरी तक संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य : डीएम

Updated at : 30 Dec 2025 6:44 PM (IST)
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नौ जनवरी तक संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य : डीएम

जिले में पदस्थापित सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की चल व अचल संपत्ति का ब्याेरा हर हाल में नौ जनवरी तक देना होगा.

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मोतिहारी. जिले में पदस्थापित सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की चल व अचल संपत्ति का ब्याेरा हर हाल में नौ जनवरी तक देना होगा. निर्धारित समय सीमा के अन्दर ब्याेरा नहीं देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी. डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 की स्थिति पर आधार तमाम तरह की संपतियों का लेखा-जोखा देना होगा. सेवारत समूह क,ख एवं ””””ग”””” के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को 15 फरवरी 2026 तक की सूची विहित प्रपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजा जाना है. इसको लेकर आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है और समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया गया है. त्रुटि रहित सूची स्कैन तथा हस्ताक्षरित सॉफ्ट कॉपी एक्सल शीट व हार्ड कॉपी विहित प्रपत्र में जिला आईटी प्रबंधक के कार्यालय प्रकोष्ठ में जमा करना होगा. नहीं देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन स्थगित कर दिया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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