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Motihari: हत्या के आरोप में एक को उम्रकैद, 45 वर्षों बाद मिला न्याय

Updated at : 02 Dec 2025 6:14 PM (IST)
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Motihari: हत्या के आरोप में एक को उम्रकैद, 45 वर्षों बाद मिला न्याय

45 वर्षों से लम्बित मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है

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Motihari: मोतिहारी. प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए 45 वर्षों से लम्बित मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है तथा उम्रकैद का सश्रम कारावास सहित पचास हजार रुपए अर्थदंड का सजा सुनाई है. अर्थ दण्ड की राशि मृतक के परिजन को देने का आदेश दिया है .साथ ही न्यायमूर्ति ने अर्थदंड की राशि आरोपी के जायदाद से वसुलने का आदेश दिया है. सजा तुरकौलिया थाना के मंझरिया निवासी शामलाल सहनी को सुनाई गई है. इस मामले में 1नवम्बर 1980 को तुरकौलिया थाना क्षेत्र के मंझरिया निवासी भादोलाल सहनी ने ग्रामीण शामलाल सहनी झींगन सहनी राजदेव सहनी भृगुश्रृषि सहनी पर आरोप लगाया था कि सूचक के भाई जादोलाल सहनी सरेह में अपना खेत जोतवाने गया था कि सभी आरोपी एक राय में होकर लाठी भला से गांथकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया इलाज के दौरान सूचक के भाई जादोलाल सहनी की मृत्यु हो गई जिसके आधार पर तुरकौलिया थाना काण्ड संख्या 3(11)/1980 हत्या की प्राथमिक दर्ज किया गया सुनवाई के दौरान आरोपी झींगन सहनी की मृत्यु हो गई तथा दो आरोपी राजदेव एवं भृगुश्रृषि का पृथक वाद लम्बित है न्यायालय ने आरोपी शामलाल सहनी के विरुद्ध आरोप गठित कर मामले की सुनवाई किया अभियोजन पक्ष से एपीपी ईश्वरचंद दूबे ने ग्यारह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है।

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SN SATYARTHI

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SN SATYARTHI is a contributor at Prabhat Khabar.

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