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Motihari: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 14 वर्ष की सश्रम कारावास

Updated at : 31 Oct 2025 6:33 PM (IST)
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Motihari: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 14 वर्ष की सश्रम कारावास

न्यायाधीश जटाशंकर मिश्रा ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पति को 14 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं.

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Motihari: मोतिहारी .16 वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जटाशंकर मिश्रा ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पति को 14 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. सजा रक्सौल थाना क्षेत्र के सिसवा निवासी शुभनारायण राय के पुत्र सुशील यादव को दी गई है. मामले में मृतका प्रभा देवी के पिता,थाना छौड़ादानों, के विशुनपुरवा निवासी रामजन्म राय ने रक्सौल थाना कांड संख्या 178/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री की शादी 10 जुलाई 2016 को सुशील यादव से हुई थी शादी में उपहार स्वरूप बुलेट बाइक दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद दामाद और उसके परिजन दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करने लगे मांग पूरी न होने पर प्रभा देवी को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा . 6 जून 2017 को आरोपितों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी सूचना मिलने पर जब पिता मौके पर पहुंचे, तो देखा कि परिजन लाश को जलाने की तैयारी में थे इसी बीच पुलिस के पहुंचते ही सभी आरोपी फरार हो गये. पुलिस ने उसी दिन सुशील यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया अन्य आरोपितों के फरार रहने के कारण केवल सुशील यादव के खिलाफ आरोपपत्र समर्पित किया गया. शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 304(बी) के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा कारागार में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SN SATYARTHI

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By SN SATYARTHI

SN SATYARTHI is a contributor at Prabhat Khabar.

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