सुप्रीम कोर्ट: क्या मनीष कश्यप के सभी केसों को एकसाथ जोड़ने का मिला आदेश? वायरल दावे की हकीकत जानें

Manish Kashyap News: मनीष कश्यप के खिलाफ चल रहे सभी केस को एकसाथ जोड़ने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया.? सोशल मीडिया पर कई भ्रामक जानकारी वायरल हो रही है. जानिए शुक्रवार को अदालत की कार्रवाई और इस दावे की पूरी हकीकत..
Manish Kashyap News: बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई की गयी. मनीष कश्यप की याचिका पर अब अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी. वहीं यूट्यूबर पर तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लगाए गए एनएसए (Manish Kashyap Nsa)पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. जबकि एक जानकारी कई मीडिया प्लेटफॉर्म व सोशल मीडिया पर तेजी से दौड़ी कि मनीष कश्यप की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है जिसमें अलग-अलग राज्यों में दर्ज मुकदमों को क्लब करने की मांग की गयी थी. जानिए क्या है इस दावे की हकीकत…
मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु की जेल में बंद हैं और फिलहाल उन्हें 3 मई तक के लिए फिर रिमांड पर मदुरई कोर्ट ने भेजा है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई हुई. मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह ने अदालत से अपील की है कि मनीष के ऊपर अलग-अलग राज्यों में एक ही मामले में कई केस दर्ज हैं. इन तमाम केसों को एकसाथ जोड़ा जाए और एक ही जगह इनकी सुनवाई हो.
सुप्रीम कोर्ट के सूत्र बताते हैं कि मनीष कश्यप की इस मांग पर अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है. जहां ये जानकारी वायरल हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया है और क्लब करने का आदेश जारी किया है वो गलत है. अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब 28 अप्रैल की तारीख दे दी है. उस दिन ही इसपर फैसले की संभावना है.
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सुप्रीम कोर्ट के सूत्र बताते हैं कि सारे केस को एकसाथ क्लब करने के मामले पर फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया गया है. इसपर कोर्टरूम में बहस जरुर हुई है. दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलील पेश की है. लेकिन अगली सुनवाई के दौरान ही इसपर कुछ तय होने के आसार हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा है और पूछा है कि मनीष कश्यप पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस का क्या आधार है. इस मामले में एनएसए की क्या जरुरत पड़ी. सरकार को इसका जवाब भेजना होगा.
Published By: Thakur Shaktilochan
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