झंझारपुर (मधुबनी). अनुमंडल के दीप गांव स्थित मध्य विद्यालय के शिक्षक अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर हुई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी जावेद आलम ने बीइओ लखनौर को निलंबित कर प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर भेजने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव ने विभागीय वाट्सएप ग्रुप में वीडियो भेजी थी. इसमें मध्य विद्यालय दीप लखनौर का एक शिक्षक अभिभावक से अवैध रूप से 500 रुपये लेते हुए दिख रहा था. मामले में प्रधानाध्यापक व कथित शिक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी. प्रधानाध्यापक ने स्पष्टीकरण एवं उसके साथ संलग्न अभिभावक के लिखित आवेदन से स्पष्ट हुआ कि शिक्षक अजीत कुमार ने छात्र के नामांकन के एवज में 500 रुपये अवैध रूप से प्राप्त किया. प्रधानाध्यापक की ओर से उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार, आरोप के संबंध में अजीत कुमार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया. यह कृत्य विभागीय आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं कार्य के प्रति लापरवाही के साथ भ्रष्ट आचरण को प्रदर्शित करता है. बीइओ लखनौर को निर्देशित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मध्य विद्यालय दीप लखनौर के प्रखंड शिक्षक अजीत कुमार को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है