मधुबनी. लौकही थाना क्षेत्र में शंभु साह की हुई हत्या मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष चिल्ड्रेन न्यायाधीश सैयद मो फजलूल बारी के न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी लौकही थाना क्षेत्र के गोट नरहिया निवासी प्रवीण कुमार को दफा 302 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार किया. सजा के बिंदु पर 6 दिसंबर को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक मिश्रीलाल यादव के अनुसार घटना 25 जुलाई 2017 की है. सूचिका अपने पुत्र के साथ दरवाजे पर था. सूचिका अपने आंगन गया और उसके पुत्र शंभु साह दरवाजे पर टहलने लगा. इसी दौरान आपसी रंजीश में आरोपी ने शंभु साह को गोली मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद परिजनों ने जख्मी को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल दरभंगा ले गया. जहां चिकित्सक ने शंभु साह को मृत घोषित कर दिया. घटना को लेकर मृतक कि मां सुमित्रा देवी के बयान पर लौकही थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
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