घोघरडीहा. जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में आ रही कठिनाई को देखते हुए बिहार सरकार ने एक वर्ष से अधिक समय का जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने की शक्ति पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे दी है. इस निर्णय से आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. पूर्व में व्यवस्था यह थी कि एक माह तक के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सचिव की अनुशंसा पर और एक वर्ष से अधिक पुराने प्रमाण पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी की ओर से निर्गत किए जाते थे, लेकिन पिछले 10 जून को सरकार ने आदेश जारी कर यह शक्ति एसडीओ की अनुशंसा पर निर्गत करने के लिए निर्धारित कर दी थी. इसके कारण लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दूर-दराज एसडीओ कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे. जिससे समय और श्रम दोनों की बर्बादी हो रही थी. अब सरकार ने एक बार फिर पुराने पैटर्न को लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके बाद प्रखंड स्तर पर ही एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना संभव होगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
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