Madhubani News : न्यायालय के आदेश पर जेल में हुई शादी

Published by : GAJENDRA KUMAR Updated At : 02 Sep 2025 10:48 PM

विज्ञापन

उच्च न्यायालय, पटना के आदेश व प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी के निर्देश पर मंडल कारा में बंद अभियुक्त छोटू यादव उर्फ ब्रदी यादव के साथ पीड़िता की शादी मंगलवार की जेल परिसर में करायी गयी.

विज्ञापन

मधुबनी. उच्च न्यायालय, पटना के आदेश व प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी के निर्देश पर मंडल कारा में बंद अभियुक्त छोटू यादव उर्फ ब्रदी यादव के साथ पीड़िता की शादी मंगलवार की जेल परिसर में करायी गयी. पीड़िता ने अभियुक्त पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पीड़िता की तीन वर्षीय बच्ची भी है. इस मामले में आरोपी के उच्च न्यायालय में दायर जमानत आवेदन में उच्च न्यायालय, पटना ने संबंधित न्यायालय को शादी सत्यापन के बाद वेल वाउंड स्वीकार करने का आदेश जारी किया था. इसी आदेश के आलोक में जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ने मंडल कारा अधीक्षक को जेल परिसर में ही कारा में बंद अभियुक्त की शादी कराने का निर्देश दिया था. न्यायालय के इसी निर्देश पर मंडल कारा परिसर में अभियुक्त छोटू यादव उर्फ बद्री यादव की शादी पीड़ित महिला से करायी गयी. इस दौरान अभियुक्त के अधिवक्ता विजय कुमार भारती व सूचिका के अधिवक्ता नितेश गुप्ता, जेलर राम विलास दास, अभियुक्त के पिता जयनारायण यादव, चाची कौशल्या देवी सहित जेलकर्मी उपस्थित थे . पति कि मौत के बाद देवर कर रहा था यौन उत्पीड़न अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव के अनुसार, मामला लौकही थाना क्षेत्र का है. पीड़िता के पति कि मौत के बाद उसका छोटा भाई आरोपी छोटू यादव उसके साथ यौन संबंध बनाता था. जिससे पीड़िता कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन उसे दवा खिलाकर गर्भ गिरा दिया था. इसी क्रम में पीड़िता फिर गर्भवती हो गयी. जिसे आरोपी फिर गिराने के लिए दबाव देने लगा. मना करने पर मारपीट भी करने लगा. इसके बाद वह मारपीट से बचने व बच्चे के जीवन के लिए वह घर से निकल गयी. घटना के बाबत पीड़िता ने महिला थाना में छोटू यादव उर्फ ब्रदी यादव पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
GAJENDRA KUMAR

लेखक के बारे में

By GAJENDRA KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन