2003 की मतदाता सूची में नाम है तो नहीं चाहिए दस्तावेज
Published by : GAJENDRA KUMAR Updated At : 04 Jul 2025 10:36 PM
आयोग की ओर से वर्ष 2003 को मतदाता सूची इस पोर्टल पर अपलोड कर दी है.
बिस्फी. प्रखंड के सभी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल वोटर्स डॉट इसीआइ डाट गवर्नमेंट डाट इन पर जाकर यह जांच कर सकते हैं कि उनका नाम 01 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल है या नहीं. आयोग की ओर से वर्ष 2003 को मतदाता सूची इस पोर्टल पर अपलोड कर दी है. 35 विधानसभा के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह डीडीसी सुमन प्रसाद साह, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, सीडीपीओ सुशीला कुमारी, बीइओ विमला कुमारी, आरडीओ नेहा कुमारी, राजेश कुमार झा, मो. सलीम ने प्रखंड क्षेत्र के बरदाहा, जगवन, चहुटा, परसौनी, नरसाम, तिसी भैरवा सहित कई पंचायत का दौरा कर मतदाताओं से अपील की. मतदाता स्वयं या बीएलओ के सहायता से 2003 की सूची में अपना नाम जांच ले. जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल है. उन्हें विशेष ग्रहण पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. चाहे उनकी जन्म तिथि कुछ भी हो. इसके लिए मतदाता वोटर लिंक पर जाकर विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या डालकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. यह सूची सभी बीएलओ को हार्ड कॉपी में भी रखने की जरूरत है. ताकि स्थानीय स्तर पर भी जांच कि सुविधा उपलब्ध हो. यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं है लेकिन उनके माता या पिता का नाम उस सूची में दर्ज है ऐसे मामलों में माता-पिता के नाम का प्रासंगिक अंश हो. प्रमाण स्वरूप मान्य होगा. ऐसे मतदाता को केवल अपना प्रपत्र व अन्य सामान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. मौके पर सभी पर्यवेक्षक एवं बीएलओ को कई दिशा निर्देश भी दिए.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










