Madhubani : दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर सुनवाई 5 जुलाई को

Updated at : 26 Jun 2025 5:42 PM (IST)
विज्ञापन
Madhubani  : दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर सुनवाई 5 जुलाई को

दहेज के लिए हुई हत्या मामले को जिला अवर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई.

विज्ञापन

बाबूबरही थाना क्षेत्र का मामला मधुबनी . बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब दस वर्ष पूर्व विवाहिता सुमन कुमारी कि दहेज के लिए हुई हत्या मामले को जिला अवर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के जटही निवासी रमाशंकर महतो पति को दफा 304 बी भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक संजय कुमार के अनुसार फुलपरास थाना क्षेत्र के हरियरी निवासी घंनवती देवी की पुत्री सुमन कुमारी से आरोपी घटना से तीन वर्ष पूर्व पर्लोभन देकर शादी कर लिया था. शादी के कुछ दिन के बाद एक लाख रुपये एवं एक बाइक दहेज में देने की मांग करने लगा. मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच पंचायती भी हुई थी.लेकिन आरोपी ने दहेज नहीं देने के कारण सुमन कुमारी की हत्या कर दी थी. घटना को लेकर मृतिका की मां धनवंती देवी के बयान पर बाबूबरही थाना में 10 जून 2014 को प्राथमिक दर्ज हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
RAMAN KUMAR MISHRA

लेखक के बारे में

By RAMAN KUMAR MISHRA

RAMAN KUMAR MISHRA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन