Madhubani News : शराब तस्करी में एक साढ़े पांच वर्ष कारावास व एक लाख जुर्माना
Updated at : 18 Sep 2025 10:22 PM (IST)
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जयनगर थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व हुई शराब तस्करी मामले में सजा पर सुनवाई अनन्य विशेष न्यायालय उत्पाद अधिनियम के न्यायाधीश गोरख नाथ दूबे के न्यायालय में गुरुवार को हुई.
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मधुबनी.
जयनगर थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व हुई शराब तस्करी मामले में सजा पर सुनवाई अनन्य विशेष न्यायालय उत्पाद अधिनियम के न्यायाधीश गोरख नाथ दूबे के न्यायालय में गुरुवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के बहस सुनने के बाद आरोपी राजनगर थाना क्षेत्र के करहिया निवासी शिव कुमार दास को बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के धारा 30 ए के तहत साढ़े पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नही देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. उत्पाद विभाग के लोक अभियोजक राजा राम मंडल के अनुसार घटना 27 मई 2021 की है. जयनगर थाना पुलिस पुअनि अरविंद कुमार के नेतृत्व में संध्या गश्ती में थी. इसी दौरान गश्ती दल को सूचना मिली कि नेपाल से कमला पुल के रास्ते कमला बांध होते हुए एक व्यक्ति बाइक पर शराब लेकर आ रहा है. सूचना पर गश्ती दल काली मंदिर के पास पहुंची. इसी दौरान एक युवक को बाइक पर एक झोला में समान लेकर आते देखा. बाइक सवार पुलिस को देखते ही भागने लगा. लेकिन गश्ती दल ने खदेड़ कर आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद बाइक पर ले जा रहे झोला की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान झोला से 120 बोतल 3 सौ एमएल का नेपाली शराब गौरभ सौंफी करीब 36 लीटर एवं 30 बोतल 300 एम एल कस्तुरी नेपाली शराब करीब 9 लीटर जो कुल 45 लीटर शराब थी जो बरामदगी की गई थी. मामले को लेकर पुअनि अरविंद कुमार के ही बयान पर जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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