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Madhubani News : पोल से अवैध बिजली जलाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

पोल से अवैध रूप से तार जोड़कर बिजली जलाने के मामले में अड़रिया संग्राम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

झंझारपुर. पोल से अवैध रूप से तार जोड़कर बिजली जलाने के मामले में अड़रिया संग्राम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. कुल 61,798 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. विद्युत विभाग के जेई परमानंद कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई आवेदन में उन्होंने कहा कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर शंभु कुमार, राजकुमार राम, अशोक कुमार शाह के साथ जांच करने निकले थे. संग्राम बढ़ई टोल में राजकुमार ठाकुर के यहां उनके स्व. पिता मंगल ठाकुर के नाम से कनेक्शन है. यह कनेक्शन बकाया रहने के कारण 20 मार्च 2025 को डिस्कनेक्ट कर दिया गया था. बिना बकाया भुगतान के ही राजकुमार ठाकुर पोल से तार जोड़कर विद्युत कनेक्शन कर बिजली जला रहे थे. जिससे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 6,712 का क्षति हुई. इन पर बकाया 55,086 रुपये था. कुल 61,798 रुपये का जुर्माना के साथ मामला दर्ज किया गया है. थानाध्यक्ष आयुष कुमार ने कहा कि आवेदन के आलोक में मामला दर्ज किया गया है. अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है.

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