ड्राइवर को तीन माह की सजा

लापरवाही से वाहन चलाने के मामले की न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मो. सोएब की न्यायालय में सुनवाई हुई.
मधुबनी. लापरवाही से वाहन चलाने के मामले की न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मो. सोएब की न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी ड्राइवर भैरवस्थान थाना क्षेत्र के सिमरवार निवासी मो. कासीम को दफा 279 भादवि में तीन माह की कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने पांच सौ रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर सात दिन की अलग से सजा भुगतनी होगी. क्या है मामला एसडीपीओ ऋपुंजय कुमार रंजन के अनुसार घटना 27 सितंबर 2011 की है. करीब 7.30 बजे चौकीदार रवींद्रनाथ यादव विरौल चौक पर थे. इसी दौरान जानकारी मिली कि भगवतीपुर विरौल के बीच पीपल वृक्ष के नजदीक दो वाहन में टक्कर हो गयी है. सूचना मिलने पर जब सूचक वहां पहुंचे तो देखा कि जीप और टेंपो पलटा हुआ है. वहीं चालक फरार था. जीप और टेंपो पर बैठे पैसेंजर घायल हो गये थे. मामले को लेकर चौकीदार रवींद्रनाथ यादव ने पंडौल थाना में अज्ञात ड्राइवर के विरुध प्राथमिक दर्ज कराई थी. अनुसंधान के दौरान दोनों ड्राइवर मो. कासिम एवं मो. करीमुल्ला का नाम सामने आया था. अनुसंधानकर्ता ने दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले के विचारण के दौरान ही एक ड्राइवर मो. करीमुल्ला का निधन हो गया. वहीं विचारण के दौरान आरोपी ड्राइवर मो. कासीम को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी पाते हुए तीन माह की कारावास की सजा दी गयी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




