डीएलएड परीक्षा से पहले प्रशासन अलर्ट, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 लागू

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डीएलएड परीक्षा: 500 गज दायरे में निषेधाज्ञा लागू

सांकेतिक तस्वीर

मधुबनी में डीएलएड परीक्षा के दौरान कदाचार रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है, जिससे निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित हो सके.

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Madhubani News: जिला प्रशासन ने डीएलएड फेज-2 प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष तथा सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष की परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 24 से 28 जुलाई तथा 31 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा.

डीएलएड परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू होगी धारा-163

जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी डीएलएड परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है.

तीन परीक्षा केंद्रों पर रहेगा विशेष सुरक्षा प्रबंध

प्रशासन की ओर से वाटसन प्लस-2 उच्च विद्यालय, शिवगंगा महिला प्लस-2 उच्च विद्यालय तथा डीएनवाई कॉलेज को डीएलएड परीक्षा केंद्र बनाया गया है. इन सभी केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा आयोजित होगी.

पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक

आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, प्रश्नपत्र लीक करने या उससे संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्रसारित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हथियार और आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार, विस्फोटक, ईंट-पत्थर, लाठी-डंडा अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर आने पर भी रोक लगा दी है. जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आम लोगों से आदेश का पालन करने की अपील की है.

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Kartik Kumar

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