Madhubani News : हरिजन एक्ट में एक दोषी करार, सजा के बिंदु पर 30 को होगी सुनवाई
Edited by GAJENDRA KUMAR
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अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम सह विशेष न्यायालय एससी-एसटी के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ हुई गाली-गलौज व मारपीट मामले की सुनवाई शनिवार को हुई.
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मधुबनी.
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम सह विशेष न्यायालय एससी-एसटी के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी की न्यायालय में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ हुई गाली-गलौज व मारपीट मामले की सुनवाई शनिवार को हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बिस्फी पतौना ओपी थानाक्षेत्र के तेघरा निवासी रामलाल यादव को दफा 341, 323, 504 भादवि एवं एससी-एसटी एक्ट में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह के अनुसार घटना 17 जून 2013 की है. मुखिया की ओर से रास्ते पर मिट्टी गिराया जा रहा था. सूचक के सामने आरोपी का घर है. जो रास्ते पर ही भैंस बांधे हुआ था. वहीं कार्य कर रहे मजदूर को मिट्टी फैलाने नहीं दे रहा था. की मां आरोपी को भैंस हटाने और सड़क का निर्माण में बाधा नहीं डालने को कहा. जिसपरर आरोपी और उनके अन्य परिजनों ने सूचक की मां को जाति सूचक गाली देते हुए लाठी डंडे से मारपीट की. जिससे वह जख्मी हो गयी. मामले को लेकर जख्मी के पुत्र राम लाल यादव ने पतौना ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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