मधुबनी. अनुकंपा पर विद्यालय लिपिक व परिचारी के लिए नियुक्ति पत्र वितरण धीमी गति से होने के कारण निदेशालय ने चार अगस्त की जगह इसकी आखिरी तिथि छह अगस्त तय किया था. फिर से विभाग ने लिपिक व परिचारी वर्ग की नियुक्ति की तिथि बढ़ा दी है. निर्देशित किया गया है कि नियुक्ति पत्र वितरण अब 14 अगस्त को की जायेगी. यह आदेश विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने राज्य भर में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है. शिक्षा विभाग ने अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति के लिए नये दिशानिर्देश जारी किये हैं. इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पदस्थापन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है. नये नियमों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने वाले आश्रितों को सबसे पहले उस उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा. जहां उनके दिवंगत आश्रित (माता/पिता/पति/पत्नी) कार्यरत थे. सेवाकाल में उनकी मृत्यु हुई थी. यदि उस विद्यालय में रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो पदस्थापन उस पंचायत में स्थित किसी अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जायेगा. जिस पंचायत में मृतक कर्मचारी का विद्यालय स्थित था. यदि पंचायत में भी कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं है, तो आश्रित को संबंधित प्रखंड या नगर निकाय में और यदि वहां भी पद खाली न हो तो अनुमंडल में स्थित किसी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जायेगा. नये नियमों के अनुसार यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक योग्य उम्मीदवार हैं, तो पदस्थापन की प्रक्रिया में दिव्यांग, महिला और अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी. इस कदम को समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अन्य विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका निर्णय जिला स्तरीय अनुकंपा समिति द्वारा लिया जायेगा. यह समिति नियुक्ति प्राधिकार-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर काम करेगी. यह कदम सुनिश्चित करेगा कि पात्र आश्रितों को जल्द से जल्द और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पत्र मिल सके.
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