Madhubani News : सीजेएम ने एसडीपीओ के साथ की पुलिस रिपोर्टों की समीक्षा

Published by : GAJENDRA KUMAR Updated At : 15 Sep 2025 10:03 PM

विज्ञापन

च्च न्यायालय पटना के निर्देश पर जिले में लंबित पुलिस रिपोर्टों को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा ने जिले के सभी एसडीपीओ के साथ सोमवार को बैठक की.

विज्ञापन

मधुबनी.

उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर जिले में लंबित पुलिस रिपोर्टों को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा ने जिले के सभी एसडीपीओ के साथ सोमवार को बैठक किया. जिसमें नये कानूनों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए. साथ ही बैठक में वैसे 3130 मामलों की समीक्षा की गई जिनमें प्राथमिकी दर्ज होने के 300 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल नहीं की गई है. जबकि इसकी सूची पहले ही डीएम को भेजी जा चुकी है. वहीं नगर थाना में नौ साल पहले प्राथमिकी दर्ज होने पर अभी तक आरोप पत्र व केस डायरी न्यायालय में जमा नही करने सीजेएम ने खासे नाराजगी जताई. साथ ही निर्देश दिया कि थानाध्यक्ष से आरोप पत्र न्यायालय में जमा करायें. वहीं आरोप पत्र जमा कर देने के स्थिति में थानाध्यक्ष को रसीद की प्रति व कार्बन कॉपी न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया .

नये कानून के अनुसार जांच का निर्देश

बैठक में उपस्थित सभी एसडीपीओ को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सही तरीके से जांच का निर्देश दिया. साथ ही न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सही प्रमाणपत्र के साथ में दाखिल करने ,किशोर न्याय अधिनियम एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी और पीड़ित की आयु की सही जांच रिपोर्ट ही जमा करने का निर्देश दिया. थानों में दर्ज प्राथमिकी की अनुसंधान पूरा कर शुन्य पर लाने की प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. बैठक में एसडीपीओ मुख्यालय रश्मि, एसडीपीओ सदर वन अमीत कुमार, साइबर डीएसपी अंकुर कुमार, एसडीपीओ सदर दो मनोज राम, एसडीओपी झंझारपुर ,एसडीपीओ बेनीपट्टी, न्यायालयकर्मी राकेश कुमार मेहता, स्टोनो नरेंद्र कुमार उपस्थित थे .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
GAJENDRA KUMAR

लेखक के बारे में

By GAJENDRA KUMAR

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन