मधुबनी: थानाध्यक्ष से मारपीट मामले में कोर्ट सख्त, आरोपियों को नहीं मिली राहत

Author Ajay anand|Edited by Purushottam Kumar
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सांकेतिक तस्वीर ,  AI Generated Image

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मधुबनी में पुलिस टीम पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने दो आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने अर्जुन मंडल और किशन राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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Madhubani News: मधुबनी में नगर थाना पुलिस के साथ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में विशेष न्यायाधीश उत्पाद गोरखनाथ दूबे की अदालत ने दो आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने पुराने बस स्टैंड के समीप के रहने वाले अर्जुन मंडल और किशन राम की जमानत याचिका खारिज कर दी.

पुलिस पर हमला करने का है आरोप

विशेष लोक अभियोजक पूनम कुमारी ने बताया कि दोनों आरोपियों पर नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार समेत पुलिस टीम के साथ मारपीट करने का आरोप है. इस मामले में नगर थानाध्यक्ष ने 23 जून को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

छापेमारी के दौरान हुआ था विवाद

प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी शांति भंग करने की साजिश रच रहे हैं. सूचना के आधार पर नगर थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ आरोपियों के घर छापेमारी करने पहुंचे. इसी दौरान आरोपियों और उनके परिजनों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिस टीम पर हमला कर दिया और मारपीट की.

थानाध्यक्ष की टूटी थी अंगुली

हमले में नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार की एक अंगुली टूट गई थी. घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना लाया. मेडिकल जांच में दोनों आरोपियों द्वारा शराब सेवन किए जाने की पुष्टि भी हुई थी.

आरोपियों ने भी लगाया पुलिस पर आरोप

मामले में आरोपियों ने भी पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है. इस संबंध में न्यायालय ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिए दरभंगा आईजी को अनुशंसा भेजी है. फिलहाल न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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