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Madhubani News : शिक्षकों के स्थानांतरण पर जिला स्तर पर बनेगी कमिटी

पिछले कई माह से शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए परेशान हैं. कई शिक्षकों की समस्या का समाधन हो गया.

मधुबनी.

पिछले कई माह से शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए परेशान हैं. कई शिक्षकों की समस्या का समाधन हो गया. कई अपना तबादला चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा. शिक्षा विभाग ने इनकी समस्याओं के समाधान के लिए अब जिला स्तर पर समिति गठित करने का निर्णय लिया है. इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे. साथ ही समिति मे अन्य कई सदस्य भी रहेंगे जो ट्रांसफर-पोस्टिंग पर विचार करेंगे. शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित एक पत्र जारी किया है. शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला स्थापना समिति का गठन किया है. हालांकि इस समिति में भी आरक्षण रोस्टर का पूरी तरह पालन किया गया है. इसमें एससी-एसटी और अल्पसंख्यक श्रेणी के भी एक-एक सदस्य होंगे.

तत्काल प्रभाव से लाभ का प्रावधान

शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के स्पष्ट कहा है कि जिला स्थापना समिति को शिक्षकों के अंतर-जिला और जिला के अंदर स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों का निपटारा और जिले के भीतर स्वीकृत रिक्त पदों की सीमा तक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया है. यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा. इधर शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने म्युचुअल ट्रांसफर का पोर्टल खोल दिया गया है. यह पोर्टल 10 सितंबर तक खुला रहेगा. इसके माध्यम से शिक्षक आपसी सहमति से अपने ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. वे लोग जो पारिवारिक स्थितियों की वजह से परिवार के साथ रखना चाहते थे उनकी समस्या का समाधान होने जा रहा है. यह पोर्टल विशेष तौर पर उन शिक्षकों के लिए खोला जा रहा है जो ट्रांसफर प्रक्रिया में वंचित रह गये थे या जिनका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्रों में हो गया जहां से उन्हें पारिवारिक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था. अब वे शिक्षक आपसी सहमति से अपने मनचाहे जिले में स्थानांतरण के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं.

ये होंगे सदस्यजिला पदाधिकारी अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त सदस्य, अपर जिला दण्डाधिकारी सदस्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सदस्य, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति-जनजाति श्रेणी का एक पदाधिकारी सदस्य, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्त्ता (या अन्य कोई महिला पदाधिकारी) सदस्य व जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक श्रेणी का एक पदाधिकारी सदस्य होंगे.

क्या कहते हैं अधिकारीजिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडेय ने कहा है कि यह कदम स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने, पारदर्शिता लाने और शिक्षकों की समस्याओं के शीघ समाधान के लिए उठाया गया है. अब शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. संबंधित जिले की समिति सीधे उनके प्रस्तावों पर विचार करेगी और आवश्यकतानुसार स्थानांतरण की अनुशंसा करेगी.

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