ऑटोमोबाइल से एक बाल श्रमिक कराया गया विमुक्त
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Jun 2024 10:40 PM
बाल श्रम के विरुद्ध सजगता एवं धावा दल द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया.
मधुबनी. बाल श्रम के विरुद्ध सजगता एवं धावा दल द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया. इसी क्रम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रहिका, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजनगर, एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अंधराठाढी के नेतृत्व में पंडौल प्रखंड में रमण जी ऑटोमोबाइल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया. विमुक्त बाल श्रमिक को बाल गृह में रखा गया है. नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल श्रमिकों से दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना गैरकानूनी है. कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है. वहीं नियोजकों से 20 हजार रुपये प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी. राशि जमा नहीं करने वाले नियोजक के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा. धावा दल टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गोविंद कुमार, अनूप शंकर, अमित कुमार, रत्न कुमारी, दीप नारायण यादव, एसआई पंडौल एवं अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










