हत्या मामले में पति को 7 साल की सजा
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :05 Apr 2017 5:19 AM
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फैसला. साक्ष्य के अभाव में सास, ससुर व देवर बरी मधुबनी : दहेज हत्या के मामले मे सजा के बिंदु पर मंगलवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसीबुल्ला अंसारी के न्यायालय में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी पति बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरिसव निवासी ओम प्रकाश झा को […]
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फैसला. साक्ष्य के अभाव में सास, ससुर व देवर बरी
मधुबनी : दहेज हत्या के मामले मे सजा के बिंदु पर मंगलवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हसीबुल्ला अंसारी के न्यायालय में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी पति बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरिसव निवासी ओम प्रकाश झा को दफा 304 (बी) भादवि में सात साल सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. साथ ही दफा 201 भादवि में भी दो वर्ष व 2 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक एसआई खान ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वही बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस की.
क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार सूचक शुभचंद्र झा की पुत्री मृतका रूपम कुमारी की शादी आरोपी ओम प्रकाश झा से 29 जून 2012 को हुई थी. आरोपी बेहटा बाजार में शिव साइबर कैफे कम्प्यूटर सेंटर चलाता था. वही अपने पत्नी के साथ रहता था तथा दहेज के लिए परिवार के साथ रूपम कुमारी को प्रताड़ित किया करता था. दहेज को लेकर 29 मई 2013 को आरोपी द्वारा हत्या कर बगल के पोखर में फेंक दिया था तथा मोबाइल पर मृतका के पिता सूचक शुभचंद्र झा को बुलाकर कहा था कि आपकी लड़की कही भाग गई है. मृतका के पिता को वहां पहुचने पर पानी में रूपम कुमारी का शव पानी में तैरता पाया गया था. वही न्यायालय ने ससुर शिवचंद्र झा, सास उषा झा एवं देवर माखन झा को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में
हुई थी घटना
सुनवाई के बाद द्वितीय एडीजे ने सुनाई सजा
तालाब में तैरता मिला था विवाहिता का शव
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