बिल ठीक करने के साथ देना होगा जुर्माना भी
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :10 Mar 2017 5:20 AM
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मधुबनी : बिजली विभाग द्वारा गलत मीटर रीडिंग व गलत बिल भेजने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता न्यायालय के पीठ अध्यक्ष अवकाश प्राप्त एडीजे विनोदानंद झा विनीत व सदस्य लक्ष्मण कुमार, रंजना झा ने बिजली विभाग को बिल ठीक करने व आवेदन को वाद खर्च एक हजार व मानसिक क्षतिपूर्ति एक हजार […]
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मधुबनी : बिजली विभाग द्वारा गलत मीटर रीडिंग व गलत बिल भेजने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता न्यायालय के पीठ अध्यक्ष अवकाश प्राप्त एडीजे विनोदानंद झा विनीत व सदस्य लक्ष्मण कुमार, रंजना झा ने बिजली विभाग को बिल ठीक करने व आवेदन को वाद खर्च एक हजार व मानसिक क्षतिपूर्ति एक हजार रुपये दो माह में देने का आदेश जारी किया है.
आवेदक राजनगर थाना क्षेत्र के ललन राय ने मीटर रीडिंग व गलत विपत्र को लेकर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मधुबनी व चेयर मैन उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालय में वाद संख्या 136/13 दायर किया था. आवेदक द्वारा यह कह कर कि अगस्त 2011 सितंबर 2011, अक्तूबर 2011 तक 1425 यूनिट था तथा कोई बिल बकाया नहीं था. जहां जनवरी 2012 में 1475 यूनिट बिजली था. वहीं 6506 यूनिट का बिजली बिल 24644 व भुगतान राशि 368 मिलाकर 25012 रुपये का बिल भेज दिया था. आवेदक ललन राय द्वारा गलत विपत्र को लेकर बिजली विभाग को शिकायत किया था. लेकिन विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने पर आवेदक जिला उपभोक्ता न्यायालय के शरण में आया था. जहां बिजली विभाग को गलती
मानते हुए बिल विपत्र को ठीक कर मानसिक व वाद खर्च के रूप में दो माह के अंदर दो हजार रुपये देने का आदेश जारी किया.
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