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संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव पर वारंट जारी

मधुबनी : जिला उपभोक्ता न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना सचिव बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना को महंगा पड़ा. वादी प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा दाखिल इजराय वाद संख्या 13/2012 में सचिव के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किया गया है. प्रशांत कुमार मिश्रा सौराठ स्थित संस्कृत विद्यालय से 2009 में मध्यमा की परीक्षा दी थी. बोर्ड […]

मधुबनी : जिला उपभोक्ता न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करना सचिव बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना को महंगा पड़ा. वादी प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा दाखिल इजराय वाद संख्या 13/2012 में सचिव के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किया गया है. प्रशांत कुमार मिश्रा सौराठ स्थित संस्कृत विद्यालय से 2009 में मध्यमा की परीक्षा दी थी. बोर्ड द्वारा षष्ठम पत्र अंगरेजी भाषा का विषय का प्राप्तांक अंकपत्र पर अंकित नहीं कर असफल घोषित कर दिया था.
उक्त मामले को लेकर वादी द्वारा कई बार बोर्ड को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तब आवेदक ने उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया था. उपभोक्ता में मामला दायर होते ही आवेदक को उत्तीर्ण घोषित किया था. तब न्यायालय में सेवा में त्रुटि व अनियमितता के आरोप में बोर्ड को आर्थिक मानसिक व शारीरीक क्षतिपूर्ति देने के लिए आदेश जारी किया था. जिसका अनुपालन नहीं होने पर 12 प्रतिशत के ब्याज की दर से वसूलने का आदेश था. परंतु बोर्ड ने आदेश का अनुपालन नहीं किया.

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