हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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मधुबनी : पूर्व दुश्मनी को लेकर करीब चार साल पहले लदनियां थाना क्षेत्र के नंदरही गांव में हुए चर्चित शिव नारायण महतो हत्या कांड के मामले में सजा के बिंदु पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमोहन शरण लाल के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के दलीत सुनने […]
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मधुबनी : पूर्व दुश्मनी को लेकर करीब चार साल पहले लदनियां थाना क्षेत्र के नंदरही गांव में हुए चर्चित शिव नारायण महतो हत्या कांड के मामले में सजा के बिंदु पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमोहन शरण लाल के न्यायालय में सुनवाई हुई.
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के दलीत सुनने के बाद आरोपी अभियुक्त सुशील पासवान, विजय पासवान, लक्ष्मण पासवान व गोविंद पासवान को दफा 302/34 में आजीवन कारावास व दस हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने अन्य धारा में दोषी पाते हुए दफा 323 भादवि में छह महीना व 341 में एक महीना की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगे.
अभियोजन की ओर से बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश पूर्वे ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गयी थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने बहस किया.
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार आठ अक्तूबर 2012 को गांव के ही रामचंद्र ठाकुर ने मृतक शिव नारायण महतो को काम का बहाना बनाकर घर से बाहर ले गया था. जिसे अभियुक्तों द्वारा परमेश्वर मंडल के परती जमीन पर मारपीट कर हत्या का आरोप था. इस बाबत मृतक की पत्नी सूचक गंगा देवी के बयान पर लदनियां थाना कांड संख्या 127/12 दर्ज कराया गया था. इसमें सुशील पासवान सहित पांच पर आरोप लगाया गया था.
उक्त कांड के अभियुक्त रामचंद्र ठाकुर जिस पर मृतक को काम के बहाने घर से ले जाने का आरोप था. उसे पुलिस अन्वेषण के दौरान अनुप्रेशित कर दिया था. जिसे न्यायालय में गवाही के दौरान नाम पर न्यायालय ने सीआरपीसी के धारा 319 के अंतर्गत मुदालह बनाया था. जिसका विचारण न्यायालय में लंबित है.
17 गवाह हुए उपस्थित
उक्त कांड में अभियोजन की ओर से न्यायालय में दो डॉक्टर व एक अन्वेषण पदाधिकारी सहित 17 गवाह को न्यायालय में उपस्थित कराया गया था.
शिव नारायण महतो चर्चित हत्याकांड के सजा सुनवाई के दौरान न्यायालय में भीड़ लगी रही.ज्योंहि न्यायालय ने 10:30 बजे फैसला सुनाया. न्यायालय परिसर में उपस्थित उनके परिजन के आंसू छलक गये. अभियुक्तों की पत्नी ने जोर- जोर से चिल्लाने लगी.
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