ePaper

Madhubani News : जिले के कार्यालयों में लोक सूचना से संबंधी 45 मामले हैं लंबित

Updated at : 03 Apr 2025 10:46 PM (IST)
विज्ञापन
Madhubani News : जिले के कार्यालयों में लोक सूचना से संबंधी 45 मामले हैं लंबित

जिले में लोक सूचना के प्रथम अपील से संबंधित 45 मामले लंबित हैं, जबकि प्रपत्र क के 24 मामले निबटारे के लिए लंबित हैं.

विज्ञापन

मधुबनी.

जिले में लोक सूचना के प्रथम अपील से संबंधित 45 मामले लंबित हैं, जबकि प्रपत्र क के 24 मामले निबटारे के लिए लंबित हैं. नगर आयुक्त नगर निगम मधुबनी के कार्यालय में आठ मामले, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत फुलपरास में दो मामले, डीपीओ स्थापना शिक्षा विभाग में एक मामला, अवर निबंधक कार्यालय जयनगर में एक ला, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा में एक, अधीक्षक सदर अस्पताल में एक, सहायक विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति कार्यालय में एक, जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में दो मामला सहित अन्य कार्यालय में एक-एक मामला लंबित है.प्रथम अपील से संबंधी पिछले एक मार्च तक 45 मामले लंबित हैं. इनमें नगर आयुक्त नगर निगम कार्यालय पर 14 मामले, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद में 6 मामले, डीसीएलआर सदर कार्यालय में दो मामले, प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा में तीन मामले, एसडीओ फुलपरास कार्यालय में दो मामले, एसडीओ बेनीपट्टी कार्यालय में दो मामले सहित एक-एक मामले अन्य कार्यालयों में लंबित है. डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा है कि सूचना से संबंधित मामलों का निष्पादन कर दिए जाने के बाद स-समय प्रभारी पदाधिकारी जिला लोक सूचना कोषांग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें. ताकि कोषांग द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा को भेजा जा सके. विदित हो कि अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर मांगी गयी. लोक सूचना पदाधिकारी की ओर से सूचना देना अनिवार्य है. अन्यथा दंड का प्रावधान है. सूचना की मांग किये जाने पर तत्काल कार्यालय में सूचना उपलब्ध कराना है. न कि किसी सूचना का सृजन किया जाना है. इसी तरह प्रथम एवं द्वितीय अपील का भी निबटारा समय पर किया जाना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
GAJENDRA KUMAR

लेखक के बारे में

By GAJENDRA KUMAR

GAJENDRA KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन