न्याय मित्र दो महीने में करेंगे योगदान : डीपीआरओ
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मधुबनी : संविदा पर पूर्व में नियोजित न्यायमित्र अब संबंधित ग्राम कचहरी में कार्य कर सकेंगे. यह जानकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी मो. तारिक इकबाल ने दी. उन्होंने बताया कि न्यायमित्र उसी ग्राम कचहरी में कार्य कर सकेंगे, जिसके लिये पूर्व में संविदा पर उनको नियोजित किया गया था. अधिकतम दो माह के अंदर किसी […]
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मधुबनी : संविदा पर पूर्व में नियोजित न्यायमित्र अब संबंधित ग्राम कचहरी में कार्य कर सकेंगे. यह जानकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी मो. तारिक इकबाल ने दी. उन्होंने बताया कि न्यायमित्र उसी ग्राम कचहरी में कार्य कर सकेंगे, जिसके लिये पूर्व में संविदा पर उनको नियोजित किया गया था.
अधिकतम दो माह के अंदर किसी कार्य दिवस को उन्हें अपना लिखित योगदान ग्राम कचहरी के सरपंच को देना होगा. योगदान की सूचना बीडीओ, एसडीओ और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भी उपलब्ध करानी होगी. प्रत्येक न्यायमित्र योगदान के समय घोषणा ग्राम कचहरी को समर्पित करेंगे कि उनका प्रमाणपत्र सही है.
साथ ही उन्हें यह भी अंडरटेकिंग देना होगा कि न्यायमित्र के रूप में वे जरूरी गोपनीयता बनाये रखेंगे. जिला पंचायत राज पदाधिकारी मो. इकबाल ने बताया कि ब्प्रमाणपत्र सहित अन्य साक्ष्यों की जांच की जायेगी. प्रमाणपत्र या साक्ष्य गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा.
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